कल आखातीज के अबूझ सावे पर कोरोना का साया

जीवन अनमोल है इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !

संस्कार न्यूज़ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार न्यूज़) प्रदेश में जारी सख्त लॉकडाउन के बीच 31 मई तक शादी समारोहों पर पाबंदी है, लेकिन अधिकतम 11 लोगों की मौजूदगी में घर पर कोर्ट में शादी करने की अनुमति है। कल प्रदेश में आखातीज का सावा है। जिस पर हर साल बड़ी संख्या में शादियां होती हैं, लेकिन इस बार आखातीज के सावे पर कोरोना का साया है। शादी में 11 से ज्यादा लोग होने,सामूहिक भोज कराने, बारात निकालने, बैंड बाजा, हलवाई किसी को अनुमति नहीं है। वहीं, ऐसा करने पर 1 लाख का जुर्माना है।

आखातीज के सावे को देखते हुए ही राजस्थान सरकार ने शादी समारोहों पर पाबंदी लगाई है, इन पाबंदियों के बीच ही कल शादियां होनी हैं। शादी में गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। राजस्थान सरकार ने महामारी एक्ट के तहत जुर्माने का प्रावधान किया है।

शादी की गाइडलाइन में उलझन, वाहन पर पाबंदी, ऐसे में दुल्हा-दुल्हन कैसे जाएंगे
शादी को लेकर गृह विभाग की गाइडलाइन सख्त होने के साथ उलझन भरी है। शादी करने की अनुमति तो दी है, लेकिन बारात पर रोक है। 11 लोगों को शादी में अनुमति है, लेकिन शादी में किसी तरह के वाहन की अनुमति नहीं है। अब शादी में जाने वाले 11 लोग किस साधन से जाएं इस पर गृह विभाग की गाइडलान मौन है। दुल्हा-दुल्हन किस वाहन से जाएंगे इस पर भी गाइडलाइन में प्रावधान नहीं है।

शादी में हलवाई बुलाया, टेंट लगवाया, बाहर से पकवान मंगवाए तो एक लाख जुर्माना

घर में शादी करने पर भी अगर हलवाई बुलाकर पकवान बनवाए या बाहर से पकवान मंगवाए तो एक लाख रुपए का जुर्माना चुकाना होगा। शादी में बैंड, डीजे, टैन्ट पर भी पाबंदी है। इनके लिए कोई व्यक्ति आता है तो भी एक लाख के जुर्माने का प्रावधान है। शादी के लिए हलवाई या कैटरिंग से किसी तरह के पकवान की होम डिलीवरी पर पाबंदी है और एक लाख जुर्माना लगेगा।

हेल्थ एक्सपर्ट्स ने शादियां टालने का सुझाव दिया
हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कोरोना काल में हालात सामान्य होने तक शादियां टालने का सुझाव दिया है। जब तक हालात सामान्य नहीं हों तब तक शादी टालना ही उचित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से शादियां टालने की अपील की थी।

घर पर शादी करने पर भी ये पांबदियां

1. विवाह स्थल, होटल, सामुदायिक भवन, बारात घर या धर्मशाला सहित बाहर टेंट में शादी समारोह करने पर 1 लाख जुर्माना

2. सरकार के पॉर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in e-intimation:MARRIAGE पर शादी की सूचना देनी होगी, घर पर शादी करने पर भी अगर सूचना पॉर्टल पर नहीं दी तो एक लाख जुर्माना 

3. सोशल डिस्टंसिंग नहीं रखने,मास्क या फेस कवर का उपयोग नहीं करने पर एक लाख जुर्माना

4. बारात में बस, ऑटो टेम्पो, टैक्ट्रर, जीप का उपयोग करने पर एक लाख जुर्माना

5. शादी की वीडियोग्राफी एसडीएम को देनी होगी, नहीं देने पर एक लाख का जुर्माना

6. शादी में सामूहिक भोज पर पाबंदी, भोज दिया तो एक लाख का जुर्माना

7. मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात घर और धर्मशाला में शादी की अनुमति दी तो मालिक पर एक लाख जुर्माना |


हम सभी किसी ना किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं | पड़ोसी भूखा नहीं सोए इसका ध्यान रखें |

" संस्कार न्यूज़ " कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता है |

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