जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !
मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !
संस्कार न्यूज़ @ राम गोपाल सैनी / गोविंद सैनी
जयपुर (संस्कार न्यूज़ ) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर पूरी होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस दौरान लाउडस्पीकरों का उपयोग वर्जित है एवं मतदान दिवस पर कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा।
नेहरा ने बताया कि किसी भी मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुए पोस्टर या बैनर नहीं लगाए जाएंगे। मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है। जिसका आकार 2 गुणा 5 फीट से अधिक नहीं होगा।
कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र व इसकी 100 मीटर की परिधि में किसी मतदाता से मत संयाचना नहीं कर सकेगा और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने देगा। अभ्यर्थी द्वारा स्थापित किए जाने वाले निर्वाचन बूथों पर अधिकतम एक मेज व एक कुर्सी लगाई जा सकेगी और ऎसे बूथ पर छाया के लिए छाता या त्रिपाल लगाया जा सकता है, लेकिन साइडों में कनात या टेन्ट लगाने की अनुमति नहीं होगी।
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