केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा लोगों की भागीदारी के बिना रथ यात्रा को दी जा सकती है अनुमति

जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !


मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !



संस्कार न्यूज़ @ राम गोपाल सैनी / गोविंद सैनी 


नई दिल्ली @ (संस्कार न्यूज़ ) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने पुरी रथ यात्रा के आयोजन को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है। बता दें कि उच्चतम न्यायालय की एकल पीठ ने 18 जून को सुनवाई के दौरान रथ यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। 




इससे पहले आज केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में पुरी रथ यात्रा मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों की भागीदारी के बिना इसके आयोजन की अनुमति दी जा सकती है। ओडिशा सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ पुरी रथ यात्रा के आयोजन के उच्चतम न्यायालय के मत का समर्थन किया।


इससे पहले की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कोरोना वायरस महामारी के चलते ओडिशा के पुरी और अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर अदालत में चार याचिकाएं दाखिल की गई थीं।  


ओडिशा में सालाना होने वाली प्रतिष्ठित और चर्चित रथ यात्रा के आयोजन को लेकर काफी समय से संशय की स्थिति बनी हुई थी। इसे लेकर मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के बगैर इसके आयोजन का सुझाव दिया था, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था। 


मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने 18 जून को सुनवाई के दौरान कहा था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए इस साल पुरी में रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि अगर हम इस साल रथ यात्रा आयोजित होने देते तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करते।


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