कृषि उपभोक्ताओं को नए ट्रांसफॉर्मर के लिए अब नहीं करना होगा एफआईआर दर्ज होने का इंतजार

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) ट्रांसफॉर्मर चोरी हो जाने पर नया ट्रांसफॉर्मर लेने के लिए विद्युत उपभोक्ताओं को अब एफआईआर दर्ज होने का इंतजार नहीं करना होगा। विशेषतः कृषि उपभोक्ताओं को इसका बड़ा लाभ होगा और एफआईआर दर्ज होने की प्रतीक्षा किए बिना वे तुरंत नया ट्रांसफॉर्मर हासिल कर पाएंगे। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर की पहल पर विद्युत वितरण निगमों ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि ट्रांसफॉर्मर चोरी होने के बाद एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया में लम्बा समय लग जाता था। नए ट्रांसफॉर्मर के लिए काश्तकार भटकते रहते थे और सिंचाई के अभाव में कई बार उनकी फसलें सूख जाया करती थीं। जिसका उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था। 

नागर ने बताया कि डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफॉर्मर चोरी होने पर सहायक अभियंता के द्वारा संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र भेजा जाएगा और इसकी प्राप्ति लेना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी दिन एफआईआर के लिए की गई कार्यवाही की सूचना सहायक अभियंता द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्तर पर संबंधित पुलिस थाना प्रभारी के साथ समन्वय कर एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

नागर ने बताया कि इस दौरान प्राथमिकी दर्ज होने का इंतजार किए बिना सहायक अभियंता द्वारा कार्यालय के बफर स्टॉक से ट्रांसफॉर्मर उपलब्ध करवाया जाएगा तथा एफआईआर संबंधित पत्र एवं प्राप्ति के साथ नया ट्रांसफॉर्मर आवंटित करने की सूचना अधीक्षण अभियंता कार्यालय को भिजवाई जाएगी। अधीक्षण अभियंता कार्यालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज होने का इंतजार किए बिना डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आवंटित किया जाएगा। साथ ही, 15 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 

नागर ने बताया कि सहायक अभियंता संबंधित पुलिस थाने से एफआईआर नंबर प्राप्त करने के लिए समन्वय करेंगे। यदि 15 दिन के अंदर एफआईआर नंबर प्राप्त नहीं होता है तो सहायक अभियंता ऐसे केसेज की लिस्ट तैयार कर अधीक्षण अभियंता को भेजेगा तथा अधीक्षण अभियंता जिला पुलिस अधीक्षक के साथ इन केसेज के संबंध में चर्चा करेंगे।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बीते दिनों जिलों के दौरों में किसानों ने अपनी इस समस्या से उन्हें अवगत कराया था। इस पर कृषि उपभोक्ताओं को इस निर्णय से बड़ी राहत मिलेगी।

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