मेरा घर-मेरा सोलर के संकल्प पर लगा बैंकिंग नियमों का ब्रेक

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी 

चौमूं / जयपुर (संस्कार सृजन) प्रधानमंत्री की महत्त्वाकांक्षी योजना 'पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना' को लेकर पूर्व पार्षद एवं सोलर प्रेरक राजेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह से भेटकर उपखंड क्षेत्र में सोलर लोन की प्रक्रिया में 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए 'भूमि स्वामित्व' (Registry@Jambandi) की अनिवार्य शर्त को हटाये जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से वर्मा ने बताया कि पीएम सूर्य योजना की शुरुआत से अब तक बिजली बिल, पैन कार्ड और आधार जैसे बुनियादी दस्तावेजों पर आसानी से बैंक ऋण उपलब्ध हो रहे थे। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए 'भूमि स्वामित्व' (Registry@Jambandi) की अनिवार्य शर्त के नए नियमों के अनुसार, अब ऋण केवल उसी व्यक्ति को मिल सकता है जिसके नाम पर बिजली कनेक्शन और जमीन का स्वामित्व दोनों हो।

वर्मा ने एसडीएम को अवगत कराया कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अक्सर बिजली कनेक्शन घर के युवा सदस्य के नाम होता है, जबकि जमीन आज भी दादा या पिता के नाम दर्ज है। पारिवारिक बँटवारा न होने के कारण पात्र व्यक्ति के पास स्वयं का स्वामित्व दस्तावेज नहीं होता। इस एक शर्त की वजह से चौमूं सहित पूरे प्रदेश में हजारों ऋण आवेदन बैंकों द्वारा निरस्त किए जा रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री का 'हर घर सोलर' का सपना प्रभावित हो रहा है।

सोलर लोन हेतु 'भूमि स्वामित्व' की बाध्यता को तत्काल समाप्त कर प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। पूर्व की भांति विद्युत बिल, पैन कार्ड, (आधार संख्या) और बैंक पासबुक के आधार पर ही ऋण स्वीकृत किए जाएं। जमीन के दस्तावेज के स्थान पर परिवार के मुखिया का 'सहमति पत्र' (NOC) मान्य करने का नया दिशा-निर्देश जारी हो।

राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि वह पिछले एक साल से चौमूं को सोलर स्मार्ट सिटी बनाने के मिशन पर कार्य कर रहे हैं और अब तक 150 से अधिक घरों में सोलर लगवा चुके हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस व्यावहारिक समस्या का समाधान कर आम आदमी को राहत प्रदान करे ताकि बैंक पुनः आम जनता को ऋण वितरित कर सकें।

इस अवसर पर अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शहजाद खान लोहानी व पूर्व नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष भानु प्रसाद सैनी भी उपस्थित थे।

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