सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में छात्रवृति के लिए शीघ्र आवेदन की अपील

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी 

जयपुर (संस्कार सृजन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में छात्रवृति पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। उन्होंने आवेदन करने से पूर्व शिक्षण संस्थाओं और विद्यार्थियों से राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य करने का आग्रह किया है।


गहलोत ने कहा सरकार के दिशा-निर्देशानुसार शिक्षण संस्थाओं द्वारा उपयोग में ली जा रही बायोमैट्रिक मशीन का https://aadhaarauth.rajasthan.gov.in/Home/DeviceRegistration पर पंजीयन किया जाना है। विभागीय वेबसाइट पर बायोमैट्रिक मशीन पंजीयन करने की गाइड लाइन देखी जा सकती है। उन्होंने छात्रवृति पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट से शेष रहे शिक्षण संस्थानों द्वारा कोर्स मैंपिग एवं मान्यता या सम्बद्धता का अनुमोदन संबंधित विश्वविद्यालयों से करवाए जाने की अपील की है।

सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि विद्यार्थी विभागीय छात्रवृति योजना में आवेदन करने से पूर्व नेशनल स्कालरशिप पोर्टल की वेबसाइट https://scholarships.gov.in/otrapplication /#/login-page अथवा NSP OTR APP के माध्यम से OTR (One Time Registration) करना ना भूलें। OTR की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थी को "NSP OTR APP" एवं "AadharfaceRD" APP डाउनलोड कर e-KYC एवं Face Authentication किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया विद्यार्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जन आधार पोर्टल पर अद्यतन करवाया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा सभी सूचना जैसे जन आधार, आधार कार्ड एवं समस्त दस्तावेजों में विद्यार्थी की समस्त सूचनाएं समान होना जरूरी है। 

गहलोत ने बताया कि जन आधार में अंकित सभी परिवारिक सदस्यों की आय अद्यतन होना आवश्यक है। इसके अलावा जन आधार में विद्यार्थी की श्रेणी (APL/BPL), जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड़ होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी द्वारा छात्रवृति आवेदन पत्र में Aadhaar seeded/DBT Enabled बैंक खाता ही अंकित करें।

मंत्री ने कहा कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं से संबंधित केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देश की विस्तृत जानकारी के लिए www.sjmsnew.rajasthan. gov.in/scholarship अथवा विभागीय बेब साइट sje.rajasthan.gov.in का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लें।

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