अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विधिक सेवा शिविर हुआ आयोजित

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी 

नीमकाथाना (संस्कार सृजन) श्रीमती चंदा देवी मोदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, गुहाला में विधिक जागरूकता के उद्देश्य से विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि एवं व्यवस्था प्रभारी के रूप में कौशल सिंह राठौर, सहायक निदेशक अभियोजन, नीमकाथाना उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राठौर ने विद्यार्थियों को गुड टच–बैड टच, बाल हिंसा, यौन अपराध, घरेलू हिंसा, तथा समाज में बढ़ते अपराधों से निपटने के कानूनी उपायों और सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराते हुए सद्‌चरित्र निर्माण, निर्भय जीवन जीने और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि जब आमजन कानून के प्रति सजग होता है, तभी अपराधियों में भय और समाज में विश्वास का वातावरण बनता है। विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया कि वे स्वयं सजग बनकर समाज को अपराध मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

इस अवसर पर राठौर ने 1 जुलाई 2024 से लागू नए आपराधिक कानूनों, साइबर अपराध, तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों, उपस्थित स्टाफ और आमजन को बताया कि डिजिटल युग में सतर्कता और सही कानूनी जानकारी किस प्रकार व्यक्ति को अपराध का शिकार बनने से बचा सकती है।

शिविर में विधिक सेवा शिविरों (Legal Services Camps) के व्यापक उद्देश्यों पर भी चर्चा की गई। इनमें लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, तथा सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना प्रमुख है।

बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है।

शिविर में घरेलू हिंसा, बाल श्रम, एससी/एसटी अधिकार, दिव्यांगजन अधिकार, सड़क सुरक्षा, आपदा पीड़ित सहायता, लोक अदालतों के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान, तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं—जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड आदि—पर सरल भाषा में जानकारी दी गई। साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों, 18 वर्ष से पूर्व वाहन न चलाने, तथा बच्चों के अधिकारों पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि न्याय तभी सुलभ होगा जब समाज का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों को जाने और निर्भय होकर उनका उपयोग करे।  प्रधानाचार्य हजारी लाल सैनी ने बताया कि विधिक सेवा शिविरों का मूल उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या सामाजिक अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न रहे। यह शिविर विद्यार्थियों और समाज दोनों के लिए कानूनी सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध हुआ।

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