राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस का हुआ भव्य आयोजन

जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

सुबह की शुरुआत माता-पिता के चरण स्पर्श से करें !

संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी 

देहरादून (संस्कार सृजन) राष्ट्रीय सूचना का अधिकार दिवस के अवसर कार्यक्रम के संयोजक डॉ. अशोक पाल सिंह शिक्षक सन्दर्भ व्यक्ति एवं राष्ट्रीय पर्यावरण मित्र राष्ट्रीय कार्यक्रम के अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा सूचना का अधिकर RTI आर. टी. 2005 नागरिको को जानकारी प्राप्त करने का अधिकर देता एवं लोकतंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। इस अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्क के साथ अधिनियम 2005 की धारा (1) के तहत आवेदन कर सकता है |

भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकर का एक महत्वपूर्ण साधन है। विशेषता नागरिको का अधिकर सीमा समय निर्धारित है, जनहित अपीलय प्रक्रिया, चूनौतिया, जागरूकता की कमी, सूचना की गोपनियता, सूचना का अधिकर आर. टी. आई. भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 (1) ए के तहत एक मौलिक अधिकर है।

सन 2005 में सूचना का अधिकार के माध्यम से इसे लागू किया गया जो अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता के मौलिक अधिकर को मजबूत करता है। सशक्त अधिकर नागरिक पार दर्शाता, भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण, लोकतंत्र को मजबूत करता है।

आवेदन साधरण प्रार्थना पत्र के साथ धारा 6 (1) क अन्र्तगत किया सीमा निर्धारित 30 दिन के अन्दर घारा 19 (1) ए के तहत अपील की जा सकती है। भारतीय संविधान अनुच्छेद में सभी नागरिको को जीवन जीने का अधिकर देता है। जो सूचना का अधिकार लागू होता है। अनुच्छेद 19 (1) ए के तहत सभी नागरिको को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता देता है, जिसे जानने का अधिकार भी कहा जाता है।

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