डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से भ्रष्टाचार पर वार होगा मुश्किल

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी

नई दिल्ली (संस्कार सृजन) दिल्ली स्थित प्रेस क्लब आफ इंडिया में एनसीपीआरआइ ने पत्रकार वार्ता करके कहा कि अगस्त 2023 में सरकार ने इसे पारित किया, लेकिन इसमें सूचना के अधिकार को ही संशोधित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अभी एक्ट के नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है जो की बहुत ही चिंताजनक है ।

हम इसे देश में नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लोकतंत्र के लिए ताबूत में अंतिम कील के समान कह सकते है । यह भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट करने की स्थिति को बढ़ाएगा। सरकार इसे वापस लेकर संशोधित करें। यह कहना है नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन और उससे जुड़े संगठनों का। 

दिल्ली स्थित प्रेस क्लब आफ इंडिया में बुधवार को एनसीपीआरआइ ने इस पर पत्रकार वार्ता करके कहा कि अगस्त 2023 में सरकार ने इसे पारित किया, लेकिन इसमें सूचना के अधिकार को ही संशोधित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अभी एक्ट के नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इस एक्ट के तहत पर्सनल जानकारी की जो परिभाषा है वह इतनी व्यापक है कि उसमें आरटीआइ भी आ जाएगा। एक्ट के तहत कोई वोटर लिस्ट भी नहीं मांग सकेगा और न राशन कार्ड सूची मांगी जा सकेगी। एक्ट के उल्लंघन पर ढाई सौ करोड़ तक के जुर्माने  के प्रावधान हैं।

संगठन की प्रमुख अंजलि भारद्वाज ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की  स्वतंत्रता को खत्म करेगा। इसमें कोई व्हिसलब्लोअर या जर्नलिस्ट काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी का भी नाम लेकर उसकी जानकारी देना या लेना प्रतिबंधित रहेगा। प्रेस क्लब आफ इंडिया की उपाध्यक्ष संगीता बरुआ ने  कहा कि जब 2018 में एक्ट का ड्राफ्ट तैयार हुआ था, तो उसमें जर्नलिस्ट को शामिल नहीं करने का उल्लेख था, पर बाद में वह लाइन हटा दी गई।

पूर्व आइपीएस यशवर्धन आजाद ने कहा कि यह अब तक का मानव अधिकार पर सबसे बड़ा प्रहार है। पूर्व एम्बेसडर अशोक शर्मा ने कहा कि इस पर पीएम को बीती 12 मार्च को खुला पत्र भी लिखा गया है। निखिल डे ने कहा कि यह " फ्रीडम ऑफ स्पीच " खत्म कर देगा। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के अपार गुप्ता ने कानूनी व तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी।

रिपोर्ट : आशा पटेल 

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