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संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी
चौमूं / जयपुर (संस्कार सृजन) सामोद निवासी गोविंदराम माली पुत्र ग्यारसी लाल माली को वर्षों पुराने एक जमीन की धोखाधड़ी के प्रकरण में पीठासीन अधिकारी आभा गहलोत ने दोषमुक्त करार दिया है |
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट चौमूं जिला जयपुर की पीठासीन अधिकारी ने वर्ष 2005 में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में फैसला सुनाया है | जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर 2005 को प्रभु दयाल पुत्र दुर्गा प्रसाद ने सामोद थाने में इस्तगासे से गोविंदराम के खिलाफ जमीन को लेकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था |
पीठासीन अधिकारी ने कहा कि कोई भी गवाह स्थिति की ताईद नहीं करता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के मध्य राजीनामा निष्पादित हुआ था, जिसका खंडन करते हुए अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी का अपराध कार्य किया गया हो | ऐसी दशा में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य के समग्र विवेचना अनुसार अभियोजन पक्ष इस सत्य को साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ धोखाधड़ी व छल का अपराध कार्य किया गया हो |
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