प्रियंका गाँधी ने कहा- लड़की बिकिनी पहने या हिजाब, यह उसकी मर्जी

जीवन अनमोल है इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !

संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी

कर्नाटक (संस्कार सृजन) कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद में नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई के बाद अब प्रियंका गांधी का बयान आया है। उत्तर प्रदेश में वोटिंग से एक दिन पहले प्रियंका ने 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' हैशटैग के साथ लिखा है कि महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार संविधान में मिला है। इसे लेकर उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। प्रियंका ने ट्वीट किया- संविधान महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार देता है। वे जो चाहें वह पहन सकती हैं... फिर वो बिकिनी हो या घूंघट, जीन्स हो या हिजाब.. महिलाओं को परेशान करना बंद कीजिए।

कर्नाटक के मंत्री ने कहा- कांग्रेस हिंदुओं को हिजाब पहना देगी
हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री सुनील कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुनील कुमार ने कहा, 'अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वह ऐसा कानून बना सकती है, जिसमें हिंदुओं को हिजाब पहनने के लिए कहा जाएगा। कल भी कांग्रेस के डीके शिवकुमार ने झूठे आरोप लगाए थे कि स्कूल से झंडा हटा दिया गया था। सिद्धारमैया और कांग्रेस को ऐसी मानसिकता से बाहर आना चाहिए।'

कमल हासन बोले- छात्रों के बीच धार्मिक दीवार खड़ी करने की कोशिश
कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर कमल हासन ने भी चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट किया- कर्नाटक में जो हो रहा है, उससे अशांति फैल रही है। छात्रों के बीच धार्मिक जहर की दीवार खड़ी की जा रही है। पड़ोसी राज्य में जो हो रहा है वह तमिलनाडु में नहीं आना चाहिए। प्रगतिशील ताकतों के ज्यादा सावधान रहने का समय आ गया है।


बोम्मई कैबिनेट की मीटिंग आज
कर्नाटक में जारी हिजाब बवाल के बीच आज राज्य कैबिनेट की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में हिजाब विवाद को लेकर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री बोम्मई पहले ही तीन दिन के लिए राज्य के स्कूल-कॉलेज बंद करने का आदेश जारी कर चुके हैं। इधर, कर्नाटक हाईकोर्ट भी आज लगातार दूसरे दिन हिजाब मामले पर सुनवाई करने वाला है।

हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई
हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद पर हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इससे पहले राज्य सरकार ने सभी स्कूल-कॉलेजों को तीन दिन तक कैंपस बंद रखने का आदेश दिया है। कर्नाटक में पिछले एक महीने से लड़कियों के हिजाब पहनकर क्लासरूम में जाने को लेकर विरोध हो रहा है।

मंगलवार को सुनवाई में क्या हुआ?
चार छात्राओं की याचिका पर हाईकोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा कि हम कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे। किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं, जो संविधान कहेगा, हम वही करेंगे। संविधान ही हमारे लिए श्रीमदभगवद्गीता से ऊपर है। उन्होंने आगे कहा कि एक मामले में जो भी फैसला होगा, वह सभी याचिकाओं पर लागू होगा।


जज ने मंगवाई कुरान की प्रति
अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुरान के आयत 24.31 और आयत 24.33 में सिर पर दुपट्टा या सिर पर घूंघट लेना एक धार्मिक कार्य बताया गया है, जिसके बाद जज ने कुरान की प्रति मंगवाई।

उडुपी से शुरू विवाद पूरे कर्नाटक में फैला
कर्नाटक के उडुपी में 1 जनवरी को हिजाब पर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद शिमोगा सहित कई जिलों में इस पर प्रोटेस्ट होने लगा। कांग्रेस ने मांग की है कि उन सभी स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद किया जाए, जहां पर यह विवाद हो रहा है।


कैसे शुरू हुआ हिजाब का विवाद
कर्नाटक के कुंडापुरा कॉलेज की 28 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास अटैंड करने से रोका गया था। मामले को लेकर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। इन छात्राओं ने कॉलेज गेट के सामने बैठकर धरना देना भी शुरू कर दिया था।

लड़कियों के हिजाब पहनने के जवाब में कुछ हिंदू संगठनों ने लड़कों को कॉलेज कैंपस में भगवा शॉल पहनने को कहा था। वहीं, हुबली में श्रीराम सेना ने कहा था कि जो लोग बुर्का या हिजाब की मांग कर रहे हैं, वे पाकिस्तान जा सकते हैं। ये सवाल भी उठाया गया था कि हिजाब पहनकर क्या भारत को पाकिस्तान या अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है?


हम सभी किसी ना किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं | पड़ोसी भूखा नहीं सोए इसका ध्यान रखें |

" संस्कार सृजन " कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता है |

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