दो लोगो के खिलाफ दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला

 जीवन अनमोल है इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !

संस्कार न्यूज़ राम गोपाल सैनी

अन्य व्यक्ति की संपत्ति का बेचान कर परिवादी से हड़प कर लिए लाखों रुपए

परिवादी को रास्ते में रोककर मारपीट भी की थी आरोपियों ने

जरिए इस्तगासे से रिपोर्ट दर्ज हुई चौमू थाने में

चौमूं (संस्कार न्यूज़) अनंतपुरा निवासी जितेंद्र कुमार सैन पुत्र शंकरलाल सैन ने न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10 जयपुर महानगर द्वितीय के जरिए इस्तगासा चौमू थाने में मामला दर्ज कराया है कि गजानंद पंचौली पुत्र जयनारायण पंचौली जाति हरियाणा ब्राह्मण, रामलाल शर्मा पुत्र नाथूलाल शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण  निवासी ग्राम अनंतपुरा (जैतपुरा) ने प्रार्थी को दीगर व्यक्ति की संपत्ति का बेचान करके लाखों रुपए हड़प कर लिए। उक्त दोनों अभियुक्तों ने आपसे षड्यंत्र रच कर दीगर व्यक्ति की दुकानों का विक्रय प्रार्थी को करके प्रार्थी से लाखों रुपए नकद प्राप्त कर लिए व शेष राशि के चेक ले लिए। उक्त संबंध में विक्रय इकरारनामा भी लिखा गया था ।

अनंतपुरा के शास्त्री मार्केट में दुकान नंबर 23 व 24 के पेटे लाखो रुपए व चैक प्राप्त कर लिए। जबकि अभियुक्तों के पास दुकान विक्रय कोई मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं थे। प्रार्थी से इकरारनामा में  अंकित किया था कि ग्राम पंचायत में इन दुकानों के संबंध में पट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन किया हुआ है । जिसका सर्वे व  मौका मुआयना भी किया जा चुका है, तथा पट्टे की कार्यवाही अंतिम स्तर पर है  जिसमें क्रेता या अपने इच्छित व्यक्ति के नाम से पट्टा ले सकता है। जब प्रार्थी ने इस संबंध में ग्राम पंचायत में पता किया तो इसकी कोई फाइल लंबित नहीं मिली। 

जिस पर प्रार्थी ने उन दुकानों के संबंध में अखबार में आम सूचना का  प्रकाशन कराया जिस पर गांव के ही अन्य व्यक्ति ने आम सूचना का खंडन किया जिसमें बताया गया है कि 19 जनवरी 1984 को जरीए रसीद संख्या 71 यह दुकाने ग्राम पंचायत में नीलामी में क्रय कर  ली गई थी।  जिसका उसके पास एकमात्र मालिकाना हक स्वामित्व है। आम सूचना के खंडन होने पर प्रार्थी ने धोखाधड़ी का अंदेशा होने पर चेकों के भुगतान को रुकवा दिया व अभियुक्तों को अन्य के मालिकाना हक के विवाद को सलटारा करने को कहा गया। जिस पर अभियुक्तों ने परिवादी के साथ में  मारपीट की व परिवादी के कपड़े फाड़ दिए। परिवादी जैसे तैसे घर पर पहुंचकर अपनी जान बचाया जहां पर परिवादी को घर वालों ने छुड़वाया। 

चौमू पुलिस थाने में इस्तगासा रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 420, 406, 467, 468 ,471, 120 बी, 323 ,341, 504 आईपीसी में दर्ज किया गया है।

- रिपोर्ट : जितेंद्र कुमार सैन


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