कल से जयपुर में क्या खुलेगा, क्या नहीं ?

जीवन अनमोल है इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

हम सब मिलकर ऑक्सीजन,बेड,इंजेक्शन और वेंटीलेटर दिलाएं !

मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !

संस्कार न्यूज़ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार न्यूज़) कोरोना काल में 17 अप्रैल से लेकर अब तक बंद रहने के 46 दिन बाद कल 2 जून से राजधानी जयपुर सहित पूरे जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार खुलेंगे। कल सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सभी बाजार खुलेंगे। मॉल्स और AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, लेकिन नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें खुल सकेंगी।

जयपुर को लेकर पहले संशय था, क्योंकि यहां कोरोना मामले ज्यादा थे, लेकिन सरकार ने राजधानी को अनलॉक करने की हरी झंडी दे दी है। गृह विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से जयपुर में बाजार सहित सभी एक्टिविटी शुरू होंगी। बाजार मंगलवार से शुक्रवार चार दिन ही सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे।

जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने भास्कर से कहा- गृह विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से कल से जयपुर में बाजार खुलेंगे। बाजार के अलावा अनुमति प्राप्त सभी एक्टिविटी भी शुरू होंगी। जयपुर में पॉजिटिविटी पिछले कई दिनों से 10 फीसदी से नीचे है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कल से बाजार खुलवाए जाएंगे। व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई है। जयपुर गाइडलाइन के अनुसार दी गई छूट के मानक पूरे करता है।

नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी
ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, और सेंट्रल AC वाले नहीं है, उन्हें खोलने की अनुमति होगी। नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें एक फ्लोर छोड़कर खुलेंगी, एक फ्लोर खाली रहेगा, फिर दूसरे फ्लोर पर दुकानें खुलेंगी, फिर उसके ऊपर का फ्लोर खाली रहेगा। यह व्यवस्था हर नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का व्यापार मंडल और मैनेजमेंट मिलकर तय करेगा।

कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, भीड़ की तो बाजार 7 दिन के लिए बंद
राजधानी सहित कहीं पर भी अगर बाजार में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो बाजार को सात दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, नो मास्क-नो एंट्री का प्रावधान सख्ती से लागू होगा। जिस दुकान पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाया गया, तो उसे जुर्माने के साथ सील कर दिया जाएगा। भीड़भाड़ वाले बाजारों में अभय कमांड सेंटर के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो।

गृह विभाग की गाइडलाइन में जो छूटें और पाबंदियां वे सभी जयपुर पर भी लागू
गृह विभाग की नई गाइडलाइन में जो छूट और पाबंदियां हैं वे जयुपर में भी लागू होंगी। दिन में 12 बजे से कर्फ्यू जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक रहेगा।

कल से 25 फीसदी कर्मचारियों के साथ सभी दफ्तर खुलेंगे
कल से 25 फीसदी कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी दफ्तर सुबह 9:30 बजे से देापहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे। यह व्यवस्था 7 जून तक रहेगी।

राजधानी में ये खुले रहेंगे

मॉल्स और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ सभी बाजार।

सभी सरकारी दफ्तर।

- निजी वाहन से दोपहर 12 बजे तक जिले में कहीं भी आ जा सकेंगे।

फल सब्जी की दुकानें, मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।

डेयरी, दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगी।

बैंक, फाइनेंसिल इंस्टीट्यूट 2 बजे तक खुलेंगे।

ई-मित्र, आधार केंद्र 4 बजे तक खुलेंगे।

निजी वाहन दोपहर 12 बजे तक ही पेट्रोल-डीजल भरवा सकेंगे।

रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।

रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकाने से सुबह 6 से 11 बजे तक टेक अवे सुविधा।

ठेलों पर सभी तरह के सामान बेचने की अनुमति, चाट पकौड़ी के ठेलों को अनुमति।

राजधानी में ये बंद

हाट बाजार, मेलों पर पाबंदी।

- एसी मार्केट, मॉल्स, एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम,स्टेडियम, पार्क, गार्डन बंद।

- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद।

- सिटी बसें बंद रहेंगी।


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