लॉकडाउन की नई गाइडलाइन में सिर्फ़ ये खुलेगा

जीवन अनमोल है इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !

संस्कार न्यूज़ राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार न्यूज़ ) राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू में सख्ती शुरू कर दी है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करके खाद्य सामग्री और जरूरी सामान की चीजों की सभी दुकानों के खुलने का समय घटा दिया है। अब अनुमति प्राप्त दुकानें सुबह केवल 4 घंटे ही खुलेंगी। 25 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होगी। 26 से निजी वाहनों में एक जिले से, दूसरे जिले में यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। केवल बसें चलेंगी।

आपातकालीन सेवाओं और चुनिंदा दफ्तरों को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अगर किसी दफ्तर में कोई कर्मचारी पॉजिटिव मिला तो उस कार्यालय को 72 घंटे के लिए सील किया जाएगा। निजी वाहनों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल, गैस मिलेगी। दोपहर 12 बजे बाद निजी वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहनों को पहले की तरह डीजल-पेट्रोल मिलता रहेगा।

बसों में 50 फीसदी यात्री ही बैठ सकेंगे

26 अप्रैल से मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक​ सेवाओं को छोड़ निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। पूरे प्रदेश में यह प्रतिबंध लागू होगा। एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिए केवल सार्वजनिक परि​वहन की बसों को ही अनुमति होगी। बसों में भी 50 फीसदी यात्री ही बैठ सकेंगे।

25 अप्रैल से सभी मंडियां, फल सब्जी की दुकानों, ठेलों को सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे और शनिवार-रविार को सुबह 6 से शाम 5 बजे खोलने की अनुमति होगी। डेयरी सहित दूध के कियोस्क को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे खोलने की अनुमति होगी।

कृषि से जुड़े इनपुट की दुकानें खोलने की अनुमति

नई गाइडलाइन में कृषि इनपुट से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बीज भंडार और कीटनाशक सहित कृषि से जुड़े सामान बेचने वाली दुकानों को सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

वीकेंड पर आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सब बंद

शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5.00 बजे तक पूर्ण रूप से "वीकेन्ड कर्फ्यू " रहेगा। जिसमें आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल आने जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा।

ये दफ्तर खुलेंगे

आपातकालीन सेवाओं वाले विभागों के साथ वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सरकार से अनुमति प्राप्त दफ्तर 4 बजे तक खुलेंगे। बाकी दफ्तरों के कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे। किसी कर्मचारी के पॉजिटिव आने पर 72 घंटे के लिए दफ्तर सील होगा।


हम सभी किसी ना किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं | पड़ोसी भूखा नहीं सोए इसका ध्यान रखें |

" संस्कार न्यूज़ " कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता है |

विडियो देखने के लिए -https://www.youtube.com/channel/UCDNuBdPbTqYEOA-jHQPqY0Q 

अपने आसपास की खबरों , लेखों और विज्ञापन के लिए संपर्क करें - 9214996258, 7014468512,9929701157.

Post a Comment

0 Comments