निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस वसूलने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !



मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !


संस्कार न्यूज़ @ राम गोपाल सैनी / गोविंद सैनी



चौमूं (संस्कार न्यूज़ ) कोरोना महामारी के दौरान बंद निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही ट्यूशन फीस को लेकर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 70 प्रतिशत ट्यूशन फीस वसूलने का आदेश दिया था | जिस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी है |



जानकारी के लिए बता दें कि निजी स्कूलों द्वारा जो फीस वसूली जा रही है उस पर सी जे इंद्रजीत महानती और जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने 9 अक्टूबर तक रोक लगा दी है | स्टूडेंट के खिलाफ निजी स्कूल कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे | इस मामले पर 9 अक्टूबर को सुनवाई शुरू होगी | 


हम सभी किसी ना किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं | पड़ोसी भूखा नहीं सोए इसका ध्यान रखें|



" संस्कार न्यूज़ " कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता है |



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