जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !
मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !
संस्कार न्यूज़ @ राम गोपाल सैनी / गोविंद सैनी
चौमूं @ (संस्कार न्यूज़ ) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 की पालना को लेकर कार्यालय महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान के उपमहानिरीक्षक पुलिस अपराध शाखा किशन सहाय ने समस्त जिला पुलिस अधीक्षक गण को पत्र लिखा है |
पत्र में अधिनियम के प्रावधान अनुसार मजबूत होने की सूचना न्यायालय को दिए जाने का दायित्व पंच ,पटवारी और सरपंच को दिया गया है | इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है |
मृत्यु भोज निवारण अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राज्य में मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेगा ,न ही उसमें शामिल होगा | यदि कोई व्यक्ति मृत्यु भोज का आयोजन करता है या दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता करता है तो उसे 1 वर्ष के साधारण कारावास या 1000 रूपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है | यह भी प्रावधान है कि मृत्यु भोज करने के लिए उधार धन की मांग करने पर उधार नहीं देगा | यदि इस कारण धन उधारी देने का कोई करार किया गया है तो ऐसा करार कानून लागू नहीं किया जा सकता | न्यायालय मृत्यु भोज के आयोजन पर जारी कर सकता है | न्यायालय के स्टे की पालना नहीं करने पर 1 वर्ष का दंड दिया जा सकता है | मृत्यु भोज की सूचना देने का कर्तव्य सरपंच, पटवारी, पञ्च पर है | यदि वे नजदीक के मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देते हैं उन्हें जेल हो सकती है |
गौरतलब है कि ब्राह्मण समाज राजस्थान पहले ही मृत्यु भोज बंद को लेकर जिला अध्यक्ष भुवनेश तिवाडी को पंडित रविंद्र आचार्य के नेतृत्व में ज्ञापन सौंप चुका है |
हम सभी किसी ना किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं | पड़ोसी भूखा नहीं सोए इसका ध्यान रखें |
" संस्कार न्यूज़ " कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता है |
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