क्या पासपोर्ट से आपकी नागरिकता साबित हो सकती है? विदेश मंत्रालय ने क्या दिया जवाब

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी 

नई दिल्ली (संस्कार सृजन) विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पासपोर्ट ऐसा दस्तावेज है, जो भारतीय नागरिकों के देश से बाहर जाने को नियंत्रित करता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या पासपोर्ट का इस्तेमाल नागरिकता सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पासपोर्ट एक स्थापित प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले उचित सत्यापन के बाद जारी किया जाता है और वर्तमान में 8 प्रतिशत से भी कम भारतीय नागरिकों के पास यह दस्तावेज है।


विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में पासपोर्ट को यात्रा दस्तावेज बताया था, न कि नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज। ये टिप्पणियां इस सवाल के जवाब में आई थीं कि क्या निर्वाचन आयोग की ओर से कई राज्यों में कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा था कि पासपोर्ट विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाता है और यह नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है।

आखिर क्यों हो रही आलोचना :-

कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने इन टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हैरानी जताई थी कि पासपोर्ट किसी व्यक्ति की नागरिकता का सबूत कैसे नहीं हो सकता। कांग्रेस ने विदेश मंत्रालय की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि सरकार उन भारतीयों के नागरिकता अधिकारों को मनमाने ढंग से नकारने की जमीन तैयार कर रही है, जिनसे वह असहमत है।

रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारतीय पासपोर्ट ऐसा दस्तावेज होता है जिसे पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के भारत से बाहर जाने को नियंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है।' उनसे इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। उन्होंने कहा, 'इसे एक तय प्रक्रिया के तहत जरूरी जांच-पड़ताल के बाद जारी किया जाता है। भारतीय नागरिकों या किसी भी अन्य व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का काम पासपोर्ट कानून, 1967 और पासपोर्ट नियम, 1980 के तहत किया जाता है।'

दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 28 फैसलों को रद्द कर दिया। इन फैसलों में विदेशी न्यायाधिकरण के उन आदेशों को सही ठहराया गया था, जिसमें 27 लोगों को विदेशी घोषित किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति का निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए जो संवैधानिक नियमों व कानूनी प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष, वैध और तर्कसंगत हो। पीठ ने सभी मामलों को नए सिरे से कानूनी रूप से निर्धारित करने के लिए संबंधित विदेशी न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया।

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