जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर पीड़ित प्रतिकर मीटिंग का हुआ आयोजन

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) रीटा तेजपाल, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जयपुर महानगर द्वितीय की अध्यक्षता में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं विधिक सहायता के तहत अधिवक्तागण को देय मानदेय एवं अण्डर ट्रायल रिव्यू समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया।


पल्लवी शर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जयपुर महानगर द्वितीय ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को त्वरित न्याय दिलाने के क्रम में हाल ही में जयपुर शहर के करणी विहार थाने के प्रकरण, जिसमें दुष्कर्म पीड़िता को बंधक बनाकर काम करवाया जा रहा था, में बालिका के पुनर्वास हेतु पीड़िता के लिए 25,000/- रुपए की अंतरिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। 

पल्लवी शर्मा ने जानकारी दी कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक्शन प्लान में दिए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों की पालना में मीटिंग का आयोजन किया जाता है। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा त्वरित मीटिंग का निर्णय लिया गया और उक्त प्रकरण के अतिरिक्त मीटिंग में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत कुल 29 प्रार्थना-पत्र रखे गए जिन पर कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यगण द्वारा विचार-विमर्श पर प्रतिकर राशि/अवार्ड पारित किए गए। इस प्रकार मीटिंग के दौरान पीड़ित प्रतिकर में कुल 42 लाख 87 हजार 500 रुपए राशि का अवार्ड पारित हुआ। 

मीटिंग में  विधिक सहायता के तहत नियुक्त अधिवक्तागण के देय मानदेय के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाकर अधिवक्तागण को नियमानुसार देय मानदेय के ऑर्डर जारी किए गए। मीटिंग के क्रम में अण्डर ट्रायल बंदी जो विभिन्न कैटेगरी में कारागृह में निरूद्ध है उनकी रिहाई की अनुशंषा कर संबंधित न्यायालयों को भेजे जाने के निर्देश एवं आदेश प्रदान किए। 

मीटिंग में अनीष दाधीच, न्यायाधीष श्रम न्यायालय क्रम 1 जयपुर महानगर द्वितीय, कुंतल विश्नोई एडीएम 3 प्रतिनिधि जिला कलेक्टर जयपुर शहर, नवीन कुमार किलानिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय, राशि डोगरा डूडी पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर उत्तर, अमित कुमार पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर पश्चिम, संदीप लुहाड़िया अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, राकेश मोहन अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर उपस्थित रहे।

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