अधिक अंक होने के बावजूद नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने चिकित्सा सचिव सहित अन्य से मांगा जवाब

जीवन अनमोल है इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

सुबह की शुरुआत माता-पिता के चरण स्पर्श से करें !

संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान हाई कोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में नियुक्ति नहीं देने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव , निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर व अन्य से जवाब मांगा है | यह आदेश जस्टिस समीर जैन ने मोहम्मद आमिर ख़ान व अन्य की याचिका पर दिया |

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी ने नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु आवेदन किया उनके पास वैध रूप से अनुभव प्रमाण पत्र है | दस्तावेज सूची में उनका नाम था व प्रोविजनल लिस्ट में उनका नाम था, किंतु अंतिम सूची में नाम नहीं आया | जबकि उनका अनुभव प्रमाण पत्र सीएमएचओ से प्रमाणित है | समान पद पर काम करने का अनुभव है | राजस्थान अधीनस्थ स्वास्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 के अनुसार बोनस अंक लेने के हकदार है | अंतिम लिस्ट में चयन से वंचित करना विधि विरुद्ध है |

गौरतलब है कि चिकित्सा विभाग ने 5/5/23 को कुल 6981 पदो का विज्ञापन निकाला था और इन पदो पर नियुक्ति बोनस के अंक और शैक्षणिक योग्यता के अंक के आधार पर की जा रही है | अंतिम सूची में मेरिट में आने के बाद भी नियुक्ति नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है | हाई कोर्ट ने विभाग के अधिवक्ता को नो जनवरी तक जबाब पेश करने के लिए कहा है याचिकाकर्ता की और से पैरवी राम प्रताप सैनी ने की |

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