जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !
सुबह की शुरुआत माता-पिता के चरण स्पर्श से करें !
संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी
जयपुर (संस्कार सृजन) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किये गये बजट में MSME की कार्यशील पूजी की समस्या को दूर करने के लिए 45 दिवसों के भीतर खरीदारी के भुगतान का नियम लाया गया था परन्तु इस नियम के तहत 45 दिवसों के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में यह राशि क्रेता की आय में जुड़ जाती तथा उस क्रेता को उस पर कर देना पड़ता।
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Dr. ARUN AGARWAL, Hony.General Secretary & Spokesperson-RCCI |
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Dr K L Jain, President |
डॉ. के. एल. जैन ने कहा कि राजस्थान चैम्बर ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस नियम को स्थगित करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार सदैव देश के उद्योग, व्यापार वाणिज्य के विकास के प्रति समर्पित रही है तथा उन्हें आनी वाली समस्याओं के समाधान के प्रति सजग है। इस नियम के तहत MSME सेक्टर को परेशानी का सामना करना पड़ता क्योंकि यह सेक्टर एक-दूसरे से सामान क्रय करके अपना उत्पाद तैयार करता है तथा इस नियम से यह सेक्टर प्रभाचित हो रहा था। मानद महासचिव डॉ अरुण अग्रवाल ने सरकार का आभार व्यक्त किया एवं भविष्य में भी उद्योग-व्यापार के हित में नियमों को लागू करने की अपील की।
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