जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !
सुबह की शुरुआत माता-पिता के चरण स्पर्श से करें !
संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी
नई दिल्ली (संस्कार सृजन) राजस्थान हाई कोर्ट के 12 अक्टूबर, 2022 के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है जिसमें दो से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एसएलपी को भी खारिज कर दिया।
जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस केवी विश्वनाथन ने यह आदेश पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की एसएलपी पर दिया। खंडपीठ ने कहा यह सरकार का नीतिगत निर्णय है और इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी में इस नियम को लागू करने का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है।
प्रार्थी पक्ष ने एसएलपी में कहा कि 2017 में सेना से रिटायर हुआ था और 2018 की कांस्टेबल भर्ती में आवेदन किया था लेकिन आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक जून, 2002 के बाद पैदा हुए दो या अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती।
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