कैसे वापस मिलेगा सहारा में फंसा 10 करोड़ लोगों का पैसा जाने पूरी प्रक्रिया

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी

नई दिल्ली (संस्कार सृजन) सहारा इंडिया की 4 को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में निवेश करने वाले 10 करोड़ लोगों का फंसा पैसा वापस मिलेगा। इसकी शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए और 4 करोड़ निवेशकों से हो रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में 'सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया। इन सोसाइटीज ने निवेशकों से 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए थे।

शाह ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को अप्लाई करने के 45 दिन में पैसा वापस मिलेगा। ये पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। पोर्टल के जरिए सहारा की 4 को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक ही आवेदन कर सकते हैं। निवेशकों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है।

इन कंपनियों में कर सकते हैं आवेदन :- 

सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड में आवेदन कर सकते हैं | पहली तीन सोसाइटीज के किसी भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया हो वो रिफंड के लिए एलिजिबल है। वहीं स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के 29 मार्च 2023 से पहले के निवेशक आवेदन कर सकते हैं।

अभी केवल 10,000 रुपए तक का ही रिफंड मिलेगा ​​​​​​:-

पहले फेज में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपए तक का ही रिफंड मिलेगा। यानी अगर जमा राशि 20,000 भी है तब भी केवल 10,000 रुपए ही ट्रांसफर होंगे। लगभग 1.07 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जिन्हें पूरा पैसा मिलेगा क्योंकि उनका निवेश 10,000 रुपए तक का है।

शाह ने कहा कि पहले फेज में कुल 4 करोड़ निवेशकों को रिफंड दिया जाएगा। 5000 करोड़ रुपए के रिफंड के बाद, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनसे ज्यादा फंड जारी करने का अनुरोध करेंगे ताकि 10,000 से ज्यादा राशि वाले निवेशकों को पूरा पैसा लौटाया जा सके।

सहारा रिफंड की पूरी प्रोसेस :- 

https://mocrefund.crcs.gov.in/ पोर्टल पर जाएं - पोर्टल के होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें - आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालना होगा - सेंड ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी आने पर दर्ज करें - रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें - दोबारा आधार और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी दर्ज करें-  नियम और शर्तों को पढ़कर मैं सहमत हूं पर क्लिक करें - आपकी पूरी डिटेल जैसे बैंक का नाम, जन्मतिथि आ जाएगी - जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फार्म भरें - सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भरनी होगी - कोई लोन लिया है या पार्सियल पेमेंट मिला है तो यह बताना होगा - दवा राशि 50,000 से ज्यादा है तो पैन कार्ड की डिटेल्स दें - एक ही बार दावा कर सकेंगे - सभी डिपॉजिट डीटेल्स भरें - वेरिफिकेशन के बाद दावा फॉर्म डाउनलोड करना होगा - इस पर अपनी नई फोटो चिपकाए और साइन करें - अब इस दावा फार्म को अपलोड कर जमा करना होगा - दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा - अब इस दावे को सहारा सोसाइटी 30 दिन के अंदर वेरीफाई करेगी - फिर सरकारी अधिकारी अगले 15 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे-  दा अप्रूव होने पर राशि सीधे आपके आधार से जुड़े अकाउंट में जमा की जाएगी |

4 सोसाइटीज में 10 करोड़ लोगों का 86,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश :-

सहारा ग्रुप की चारों सोसाइटीज साल 2010 से 2014 के बीच बनाई गई थी। मनी लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेबी और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच के बीच सहारा ग्रुप की इन सोसाइटीज ने 10 करोड़ निवेशकों से 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए थे।

वहीं अगस्त 2022 में सरकार ने उन जमाकर्ताओं की संख्या 13 करोड़ बताई थी, जिनके सहारा ग्रुप की 6 कंपनियों में 1.12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा थे। इसमें 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा दो कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SHICL) शामिल है।

इन दो कंपनियों में 3.08 करोड़ निवेशकों के 25,781.37 करोड़ रुपए जमा थे। वहीं इस साल मार्च 2023 तक सेबी के अकाउंट में सहारा के करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा थे। सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2012 में SIRECL और SHICL को इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने के निर्देश के बाद सहारा-सेबी एस्क्रो अकाउंट खोले गए थे।

सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब : -

1. जमाकर्ता के पास क्या-क्या डिटेल्स होनी चाहिए?

सदस्यता संख्या

जमा खाता संख्या

आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर

जमा प्रमाणपत्र/पासबुक

ई.पैन कार्ड (यदि दावा राशि 50,000/- और अधिक है)

2. यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा?

यदि दावा राशि 50,000/- और इससे ज्यादा है तो जमाकर्ता के पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसे बनवाना होगा।

3. क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट अनिवार्य है?

डिपॉजिटर्स के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

4. बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग की जांच कैसे करें?

बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक है या नहीं इसकी स्थिति की जांच करने के लिए UIDAI वेबसाइट पर जाएं।

5. क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी डिपॉजिट की डिटेल्स देना आवश्यक है?

जमाकर्ता को सभी जमाओं की डिटेल्स एक ही दावा फॉर्म (प्रपत्र) में जोड़कर देना होगा। जमा प्रमाणपत्र या पासबुक की कॉपी भी अपलोड करनी होगी।

6. क्या जमाकर्ता दावा फॉर्म जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है?

जी नहीं, दावा फॉर्म जमा करने के बाद जमाकर्ता कोई दावा नहीं जोड़ सकते। इसलिए एक बार में ही ठीक से फॉर्म भरें।

7. जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि उसका फॉर्म सफलतापूर्वक पेश हो गया है?

दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने पर, पोर्टल पर एक रसीद संख्या दिखाई देगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी आएगा।

8. जमाकर्ता को रिफंड की राशि कितने दिनों में मिलेगी?

अप्रूवल के बाद जिस तारीख को आपने दावा किया है उससे 45 दिनों के अंदर दावा राशि आधार से जुड़े अकाउंट में आ जाएगी।

9. क्या जमाकर्ता दावा आवेदन आंशिक रूप से भरने के बावजूद बाहर निकल सकता है?

जी हां, जमाकर्ता पोर्टल से बाहर निकल सकता है। बाद में फिर से लॉगइन कर प्रोसेस जहां छोड़ी थी वहां से कंटीन्यू कर सकता है।

10. क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल टाइप में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है?

डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ/जेपीईजी/पीएनजी/जेपीईजी2 में ही अपलोड कर सकते हैं।

मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ ट्रांसफर करने को कहा था :-

जमाकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के बकाया भुगतान के लिए 'सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट' से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (CRCS) में ट्रांसफर किए जाएं।

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