Lockdown: 3 मई तक बढ़ाया कर्फ्यू , इनको मिली छूट

जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !

संस्कार न्यूज़ @ राम गोपाल सैनी 

जयपुर (संस्कार न्यूज़) आखिर राजस्थान सरकार ने 3 मई 2021तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है | 19 अप्रैल सुबह 5 बजे से से 3 मई सुबह तक कर्फ्यू रहेगा | इस अवधि को सरकार ने जन अनुशासन पकवाड़ा नाम दिया है | इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे | सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संकमण अधिक बढ़ रहा है, प्रतिबन्धित होंगी |

कर्फ्यू के दौरान ये रहेगी व्यवस्था -

उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ सरकारी कर्मचारियों पर जैसे जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी आदि | केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान खुले रहेंगे | इनके अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे |


बस स्टैण्ड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी | राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी |

सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक (उपयुक्त पहचान पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं चालू रहेंगी |

दूध, पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल) / थोक (होल सेल) दुकानें सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी एवं जहां तक समय हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जायेगी | सब्जियां एवं फलों को ठेले / साईकिल रिक्शा / ऑटो रिक्शा / मोबाईल वैन द्वारा सायं 7 बजे तक बेचा जा सकेगा |

अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी |

वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है | यह कार्यवाही भी अनुमत होगी | अत: ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जावेगी किन्तु कृषकों का गण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदे/बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा |

राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी | 45 वर्ष में से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण हेतु पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना आई.डी. कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा |

समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी | इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी |

विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियां दिनांक 14.04.2021 में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होगी | पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी | 

फार्मासुटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानें | दूरसंचार इंटरनेट सेवाऐं डाक सेवाऐं, कुरियर सुविधा प्रसारण एवं केबल सेवाऐं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत रहेंगी |

बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम एवं बीमा कार्यालय,  सेबी / स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी |  भोजन सामग्री, फार्मासुटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण हो सकेगा |

प्रोसेस्ड फूड / मिठाई व मिष्ठान / रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8:00 बजे तक अनुमत होगी | इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा |

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक,  एलपीजी पेट्रोल पम्प, सीएनजी पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल) / थोक (होल सेल) ऑउटलेट की सेवाऐं रात्रि 8 बजे तक अनुमत होंगी | कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाऐं,  निजी सुरक्षा सेवाऐं, समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी जिससे की श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके | सम्बन्धित ईकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाये जिससे कि आवागमन में सुविधा हो | संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा |

सरकार द्वारा अनुमत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं एवं लगाये गये प्रतिबंधों में शिथिलता प्रदान की जा सकती है | 

उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी |


हम सभी किसी ना किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं | पड़ोसी भूखा नहीं सोए इसका ध्यान रखें |

" संस्कार न्यूज़ " कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता है |

विडियो देखने के लिए -https://www.youtube.com/channel/UCDNuBdPbTqYEOA-jHQPqY0Q 

अपने आसपास की खबरों , लेखों और विज्ञापन के लिए संपर्क करें - 9214996258, 7014468512,9929701157.

Post a Comment

0 Comments