आख़िर इस केस के आरोपी को मिली 20 साल की कैद

जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !

संस्कार न्यूज़ @ राम गोपाल सैनी 

डूंगरपुर (संस्कार न्यूज़) राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा क्षेत्र में पांच साल पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी युवक को बीस साल की कड़ी कैद सुनाई है। साथ ही दो लाख 11 हजार रुपए का जुर्माना भी सुनाया है। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के फलेजा गांव की चौदह वर्षीया किशोरी के साथ इसी क्षेत्र के युवक कल्पेश पुत्र नारायण लाल ने अपने खेत पर बैलों को चराने निकली किशोरी का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसको लेकर पीड़िता के पिता ने 5 अक्टूबर 2015 को मामला दर्ज कराया था। 

बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने जांच के बाद घटना के 12 दिन बाद 17 अक्टूबर को अदालत में बयान दर्ज कराने के बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया। इधर, पुलिस ने अहमदाबाद की एक होटल से आरोपी युवक कल्पेश को गिरफ्तार कर लिया। जिसने बताया कि वह किशोरी का अपहरण कर अहमदाबाद ले आया था और यहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के साथ पोक्सो एक्ट की धाराओं में भी मामला दर्ज किया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी संजय कुमार भटनागर ने आरोपी कल्पेश को किशोरी के साथ दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराते हुए भादसं और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के साथ कुल बीस साल की कड़ी कैद के साथ जुर्माने से दंडित किया है।


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