जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !
मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !
संस्कार न्यूज़ @ राम गोपाल सैनी / गोविंद सैनी
जयपुर @ (संस्कार न्यूज़ ) राजस्थान प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी उठापटक पर राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट को एक बार फिर राहत मिली है |
अदालत ने स्पीकर के नोटिस पर फिलहाल रोक लगाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं | स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे | हालांकि अन्य मामलों को लेकर अदालत में सुनवाई जारी है |
गौरतलब है कि सचिन पायलट खेमें के विधायकों ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया था | पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राजस्थान स्पीकर को विधायकों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का आदेश सुनाया था | इसके बाद स्पीकर ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था | अपनी याचिका में सीपी जोशी ने दावा किया कि जब तक स्पीकर कोई फैसला नहीं ले ले तब तक अदालत उनके कामकाज में दखल नहीं दे सकती है | हालांकि घंटों चली सुनवाई के बावजूद उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया | अदालत ने कहा था कि 1 दिन की ही बात है ,पहले उच्च न्यायालय का फैसला जाए ,उसके बाद सोमवार को इस पर सुनवाई की जाएगी |
उधर पायलट खेमे का दावा है की पार्टी के अंदर रहकर अपनी आवाज उठा रहे हैं और पार्टी बैठक पर व्हिप लागू नहीं होती है | ऐसा केवल विधानसभा सदन के लिए होता है | वही गहलोत खेमे का कहना है कि बागियों ने पार्टी नियमों का उल्लंघन किया है | भाजपा के साथ मिलकर सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी मंशा को दिखाता है |
हम सभी किसी ना किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं | पड़ोसी भूखा नहीं सोए इसका ध्यान रखें |
" संस्कार न्यूज़ " कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता है |
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