Rajasthan Government :- बच्चों को नौकरी देने के लिए न्यूनतम आयु में बदलाव, सरकार ने अधिकतम काम के घंटे भी बढ़ाए

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी 

जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान सरकार ने बच्चों को नौकरी पर रखने के लिए न्यूनतम आयु में बदलाव कर दिया है। अब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नौकरी पर रखना अपराध माना जाएगा। 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस तरह के आयु बंधन लगाने वाले अध्यादेश को सोमवार को मंजूरी दे दी। साथ ही अब श्रमिकों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटों को नौ से बढ़ाकर दस कर दिया गया है।

नए अध्यादेश के अनुसार सरकार ने दुकानों या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने के लिए प्रशिक्षुओं की न्यूनतम उम्र 12 से बढ़ाकर 14 साल कर दी है। साथ ही एक और परिवर्तन करते हुए सरकार ने रात की पाली में काम करने के लिए भी न्यूनतम आयु को बढ़ा दिया है। 

अब 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को भी रात के समय काम करने की अनुमति नहीं होगी, जबकि इससे पहले यह सीमा 12 से 15 वर्ष थी। अधिकारियों ने बताया कि यह बदलाव बच्चों तक स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से एक बयान जारी करते हुए जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार ने राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रोजगार देने पर रोक लगा दी गई है।

अध्यादेश में श्रमिकों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटों को नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे कर दिया गया है, जबकि ओवरटाइम की सीमा को बढ़ाकर प्रति तिमाही 144 घंटे कर दिया गया है। सरकार के अनुसार, इस कदम से दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में परिचालन दक्षता और उत्पादकता में सुधार होगा।

नए नियमों के अंतर्गत नियोक्ताओं को ड्यूटी के दौरान मजदूरों को श्वसन सुरक्षा उपकरण, फेस शील्ड, मास्क, ग्लव्स (दस्ताने) और हीट शील्ड जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा, साथ ही वायु गुणवत्ता बनाए रखनी होगी और सभी श्रमिकों को अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।

राजस्थान कारखाना नियमों में नए संशोधन से महिलाओं को विशिष्ट प्रकार के कारखानों में रोजगार की अनुमति मिलती है, जिसमें सुरक्षा, गोपनीयता और सुरक्षात्मक उपकरणों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।

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