उपखण्ड अधिकारी ने की ब्लॉक स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी

चौमूं / जयपुर (संस्कार सृजन) उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 के संदर्भ में “ब्लॉक स्तरीय सतर्कता समिति” की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें प्रतिनिधि विकास अधिकारी प.स. गोविन्दगढ, आयुक्त नगरपरिषद चौमूॅ/अधिशाषी अधिकारी न.पा. कालाडेरा, प्रतिनिधि ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोविन्दगढ एवं प्रतिनिधि सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प.स गोविन्दगढ उपस्थित हुए। 


जिसमें उपस्थित अधिकारियों से हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 के संबंध मे चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा  निर्देश प्रदान किये गयेः-

विकास अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद चौमू एवं अधिशाषी अधिकारी प.स. गोविन्दगढ को निम्न कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है-

हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन एवं प्रावधानों की सभी निकायों एवं स्थानीय निकायों में पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगरपालिका/नगर परिषद् के स्वास्थ्य निरीक्षक एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी को उक्त अधिनियम की पालना बाबत जारी अधिसूचना अनुसार नियुक्त किया जाता है।अधिनियम की अवहेलना होने पर एम.एस.एक्ट 2013 के तहत एफ.आई.आर दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

पुलिस विभाग के अधिकारियो को निम्न बिन्दुओं की पालना करने हेतु निर्देशित किया :-

अधिनियम की अवहेलना होने पर एम.एस.एक्ट 2013 के तहत एफ.आई.आर दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

जो कोई इन उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो एम.एस.एक्ट 2013 के तहत एफ.आई.आर दर्ज होगी जिसमें प्रथम उल्लंघन के लिए 2 वर्ष तक का कारावास व 2 लाख रूपयें जुर्माना या दोनो से दण्डनीय होगा और पश्चातवधि उल्लंघन के लिए 5 वर्ष तक कारावास या 5 लाख रूप्ये का जुर्माना या दोनो से दण्डनीय करने हेतु निर्देशित किया|

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बहुत जरूरी सूचना :- 1. रात को दुर्घटना से बचने के लिए अपनी गाड़ी को लो बीम में चलाएँ !

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