जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !
सुबह की शुरुआत माता-पिता के चरण स्पर्श से करें !
संस्कार सृजन @ राम गोपाल सैनी
जयपुर (संस्कार सृजन) राजस्थान में गहलोत सरकार ने पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। मकर संक्रांति पर मांझे से हो रही घटनाओं को देखते हुए गहलोत सरकार ने पतंगबाजी पर रोक लगाई है। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सुबह और शाम दो घंटे पतंगबाजी पर रोक रहेगी |
एडवाइजरी में कहा गया है कि जिला कलेक्टर धारा 144 के तहत आदेश जारी कर पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। गृह विभाग के ग्रुप 1 द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक की अवधि के दौरान सभी प्रकार की पतंगबाजी प्रतिबंधित रहेगी। आदेश में कहा गया है कि पतंगबाजी पक्षियों के लिए कष्टदायक है। सभी जिला कलेक्टर आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करें।
दुर्घटनाओं के मद्देनजर लिया निर्णय - गृह विभाग ने इस संबंध में जिला कलेक्टरों को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि राज्य में मकर संक्राति और अन्य पर्वों पर आम आदमी पतंगबाजी में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक सहित अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे या जहरीले पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास आदि से बनें धागों का उपयोग कर रहे हैं। इससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं।
कलेक्टरों तो दिए रोक के निर्देश - गृह विभाग के आदेश में सभी जिला कलेक्टर आईपीसी की धारा 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार की पतंगबाजी पर रोक लगाएं। आदेश में कहा गया है कि एडवाइजरी के पार ना कराने की जिम्मेदारी सभी जिला कलेक्टर की होगी. इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही और कोताही नहीं बरती जाए।
बहुत जरूरी सूचना :- रात को दुर्घटना से बचने के लिए अपनी गाड़ी को लो बीम में चलाएँ !
हम सभी किसी ना किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं | पड़ोसी भूखा नहीं सोए इसका ध्यान रखें |
" संस्कार सृजन " कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता है |
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