खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर पात्र होने पर ही करें आवेदन

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संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए लगभग 2 साल बाद शुरू हुए पोर्टल पर पहले ही दिन से भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन होने प्रारम्भ हो गए है। पहले ही दिन लगभग 4 हजार आवेदन आए वहीं अब यह आंकड़ा 80 हजार के पार जा चुका है। अब तक कुल 81 हजार 252 आवेदन प्राप्त हो गए हैं। सर्वाधिक 8 हजार 158 आवेदन नागौर जिले से, 6 हजार 18 जयपुर जिले से, 5 हजार 226 बूंदी जिले से, 4 हजार 367 जोधपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की अनुपालना में पोर्टल को पुनः शुरू किया गया है। 

एनएफएसए में लाभ लेने की निर्धारित प्रक्रिया 

जैन ने बताया कि 2 अक्टूबर, 2013 को प्रदेश में लागू खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रारूप पर संबंधित श्रेणी में ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक का राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, जिस शहरी या ग्रामीण समावेशन श्रेणी में पात्रता रखते हैं, उसका दस्तावेज आवश्यक है। आवेदक को खाद्य सुरक्षा में निष्कासन सूची में नहीं आने का शपथ पत्र भी देना होगा। आवेदन पत्रों की जांच संबंधित अपीलीय उपखण्ड अधिकारी व जिला रसद अधिकारी द्वारा की जाएगी। आवेदन के पूर्ण व सही पाए जाने पर अपीलीय अधिकारी के अपील आदेश पर डिजिटाईज्ड हस्ताक्षर से आवेदक का नाम खाद्य सूची में स्वतः ही ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। 

आवेदक पात्रता समावेशन श्रेणी का रखें ध्यान :-

शासन सचिव ने बताया कि एनएफएसए सूची में नाम जोड़ने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 32 समावेशन श्रेणियां निर्धारित की गई है। इन श्रेणियों का प्राथमिकता क्रम भी निर्धारित है। कुछ प्रमुख पात्रता श्रेणियों में अन्त्योदय परिवार, बीपीएल व स्टेट बीपीएल परिवार, सामाजिक पेंशन योजनाओं के लाभार्थी, एकल महिलाएं, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, कचरा बीनने वाले परिवार, शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं, स्ट्रीट वेण्डर्स, साइकिल रिक्शा चालक, कुली, एड्स व सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त, ट्रांसजेण्डर सहित 32 श्रेणियां हैं। 

निष्कासन श्रेणियां भी निर्धारित :-

जैन ने बताया कि सितंबर 2018 को जारी विभागीय आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र में 7 और ग्रामीण क्षेत्र में 6 श्रेणियों को निष्कासन की श्रेणी में रखा गया है। इन श्रेणियों के परिवार एनएफएसए के तहत खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। शहरी क्षेत्र में परिवार का एक सदस्य आयकरदाता, एक लाख रूपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता परिवार, चार पहिया वाहन (जीविकोपार्जन के लिए 1 वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर), 1 हजार वर्ग फीट से अधिक का निर्मित पक्का मकान, 1 लाख रूपए वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार पात्र नहीं है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में इन श्रेणियों के अतिरिक्त परिवार की कुल कृषि भूमि लघु कृषक की निर्धारित सीमा से अधिक, 2 हजार वर्ग फीट से अधिक का निर्मित पक्का मकान वाले परिवारों को निष्कासन श्रेणी में रखा गया है। 

शासन सचिव ने कहा कि यदि आवेदक समावेशन श्रेणी की पात्रता रखता है तो ही पोर्टल पर आवेदन करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सस्ते गेहूं की योजना हर जरूरतमंद के लिए है।


हम सभी किसी ना किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं | पड़ोसी भूखा नहीं सोए इसका ध्यान रखें |

" संस्कार सृजन " कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता है |

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