राज्यपाल ने लौटाया बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल

जीवन अनमोल है इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !

संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) राज्यपाल ने बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान वाले विवादित बिल को लौटा दिया है। राज्यपाल ने बिल को बाल विवाह रोकने के कानून के खिलाफ बताते हुए इसमें संशोधन करने को कहा है। बिल लौटाने का लेटर विधानसभा को भेज दिया है। इस बिल में 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 से कम उम्र के लड़के की शादी का भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान था।

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण संशोधन वि​धेयक 2021 को पिछले साल 17 सितंबर को विधानसभा में पारित किया गया था। 24 सितंबर 2021 को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। इस बिल का बीजेपी ने सदन में भारी विरोध ​किया था और उस दिन बहिष्कार किया था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। विवाद के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से बिल वापस भेजने का आग्रह किया था। सीएम ने बयान देने के बाद राज्यपाल से मुलाकात करके भी यह बिल वापस करने का आग्रह किया था। यह बिल उसी वक्त रुक गया था। अब राज्यपाल ने इसे लौटा दिया है।

माता-पिता और संरक्षक के आवेदन करने का था प्रावधान
वर ने 21 साल और वधू ने 18 साल की आयु पूरी नहीं की है तो बिल में उनके माता पिता या संरक्षक को शादी के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन का आवेदन देने का प्रावधान किया था। इस प्रावधान से साफ था कि बाल विवाहों का भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन किया जाता।

राज्यपाल ने लिखा-राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने भी आपत्ति जताई है
राज्यपाल ने बिल को लौटाते हुए विधानसभा को चिट्ठी लिखकर सूचना भेजी है। राज्यपाल ने लिखा है कि विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन बिल की धारा 8 की उपधारा 1 में किया गया संशोधन बाल विवाह रोकथाम कानून 2006 की धारा 9,10, 11 और 12 का साफ उल्लंघन है। राष्ट्रीय बाल अधिकारिता आयोग ने भी इस बिल पर आपत्ति जताई है।


सरकार ने बिल लौटाने का आग्रह किया
राज्यपाल ने लिखा- इस बिल के बारे में सरकार ने अवगत कराया है कि समाज के ​कुछ वर्गों में भ्रांति हो गई है कि इस संशोधन बिल में बाल विवाह के राजिस्ट्रेशन का प्रावधान होने से उसे कानूनी मान्यता मिलेगी। इस प्रावधान में बदलाव करने के लिए राज्य सरकार ने बिल लौटाने का आग्रह किया है।


विधानसभा परीक्षण करे, बिल के कौन से प्रावधान कानून के खिलाफ
राज्यपाल ने लिखा - विधानसभा इस बिल पर फिर से विचार करते हुए इस बिंदु पर भी परीक्षण करें कि इसके संशोधन बाल विवाह रोकथाम कानून 2006 के किस किस प्रावधान के अनुसार कानून सम्मत नहीं हैं।


हम सभी किसी ना किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं | पड़ोसी भूखा नहीं सोए इसका ध्यान रखें |

" संस्कार सृजन " कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता है |

विडियो देखने के लिए -https://www.youtube.com/channel/UCDNuBdPbTqYEOA-jHQPqY0Q 

अपने आसपास की खबरों , लेखों और विज्ञापन के लिए संपर्क करें - 9214996258, 7014468512,9929701157.


इमरजेंसी नंबर :- पुलिस कंट्रोल रूम- 100, चौमूं थाना - 01423-221009, डीसीपी पूर्व- 0141-2203400, एसीपी चौमूं -01423-221456, गोविंदगढ़ थाना-01423-230023, डीएसपी गोविंदगढ़-01423-230905, जयपुर ग्रामीण एसपी-0141-2206869, एंबुलेंस-108, सीएचसी चौमूं -01423-221424, सीएचसी गोविंदगढ़ - 01423-230077, सीएचसी सामोद-01423-240105, बिजली हेल्पलाइन-6376917467, एक्स ईएन चौमूं-01423-220069, एईएन प्रथम-01423-220006, एईएन द्वितीय-01423-220013, निगम सामोद-01423-240004.

Post a Comment

0 Comments