30 जनवरी तक 12 वीं तक के स्कूल हुए बंद

जीवन अनमोल है इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

मास्क लगाकर रहें ! सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें !

संस्कार सृजन राम गोपाल सैनी

जयपुर (संस्कार सृजन) प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 12 वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए हैं। बाजार भी अब रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। शादी समाराहों से लेकर हर तरह की सार्वजनिक भीड़ में शहरों में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों की लिमिट रहेगी।

सरकार ने सप्ताह में भर में तीसरी बार यह गाइडलाइन जारी की है। कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी। 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है। वहीं यह धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल बंद करने का आदेश लागू हो चुका है, वहीं अन्य गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होंगी।

ग्रामीण इलाके की स्कूलों पर अभी पाबंदी नहीं

गाइडलाइन में केवल शहरी क्षेत्रों में स्कूल बंद करने का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल खुले रहेंगे। 10 से 12 वीं के स्टूडेंट्स वैक्सीन लगाने और पेरेंट्स की लिखित सहमति के बाद स्कूल कोचिंग जा सकेंगे। पढ़ाई में आ रही समस्याओं के हल के लिए बच्चे पेरेंट्स की अनुमति के बाद स्कूल जा सकेंगे।

कॉलेजों में 50 फीसदी स्टूडेंट्स ही बुला सकेंगे
कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडैंट्स ऑफलाइन क्लास में जा सकेंंगे लेकिन बैठक व्यवस्था ऐसी करनी होगी जिसमें कम से कम दो गज की दूरी रखी जा सकेंगे। जिन कॉलेजों में दो गज की दूरीर रखने लायक बैठक व्यवस्था नहीं होगी, वहां 50 फीसदी स्टूडेंट्स ही क्लास में बुला सकेंगे।

50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट्स 
रेस्टोरेंट्स में अब केवल 50 फीसदी सीटों पर ही बैठाकर खाना खिला सकेंगे। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी।

रात 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार
सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, सभी कमर्शिल्य फर्म रात आठ बजे तक ही खुलेंगी। रात 8 बजे बाजार बंद करने होंगे।

थिएटर 50 फीसदी क्षमता से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे
प्रदेश भर में सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क, 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। इनमें भी केवल वैक्सीन के डबल डोज वाले ही जा सकेंगे।

होटलों, रिसोर्ट में बनाना होगा बायोबबल

होटल, रिसोर्ट में पर्यटन और फिल्म शूटिंग और दूसरे इवेंट और लोगों को ठहराने के लिए आइसोलेशन जोन की शर्त रखी गई है। आइसोलेशन जाने में केवल कर्मचारी और गेस्ट ही जा सकेंगे। आइसोलेशन जोन के लिए शर्तें तय की हैं जैसे ऐसे रिसोर्ट और होटल जिनका क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा है और जिनमें गेस्ट के ठहरने के लिए 40 से ज्यादा कमरे हैं। इसके लिए कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी। गेस्ट की संख्या कैंपस के साइज के हिसाब से होगी। होटल के आइसोलेशन जोन में गेस्ट के एक बार एंटर करने के बाद समारोह खत्म हाने के बाद ही जाने की अनुमति होगी। आइसोलेशन जोन में मेहमान के अलावा बाकी लोगों को नहीं बुला सकेंगे।


10 फीसदी संक्रमण दर पर कलेक्टर लगा सकेंगे पांबदी 

जिन क्षेत्रों में पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है वहां कलेक्टर इन बंदिशों के अलावा और पांबंदियां भी लगा सकेंगे। इसके लिए ग्रीन, येलो और रेड जोन के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे।


100 एक्टिव केस वाली जगह रेड जोन और जहां 51 केस वह येलो जोन
शहर में जहां 1 लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस हैं उसे रेड जोन, जहां 51 एक्टिव केस वह येलो जोन में बांटा है। 1 लाख की जनसंख्या पर 50 या इससे कम एक्टिव केस वाला क्षेत्र ग्रीन जोन होगा। इसी तरह जिस गांव में 20 एक्टिव केस होंगे वह रेड जोन में माना जाएगा। 20 से कम एक्टिव केस पर येलो जोन होगा। जिस गांव में एक भी केस नहीं होगा, उसे ही ग्रीन जोन में रखा जाएगा। गांव में एक भी केस हुआ तो उसे येलो जोन में गिना जाएगा।


हम सभी किसी ना किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं | पड़ोसी भूखा नहीं सोए इसका ध्यान रखें |

" संस्कार सृजन " कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद देता है |

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