भंवरी देवी हत्याकांड के आरोपी मलखान को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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संस्कार न्यूज़ राम गोपाल सैनी

जोधपुर (संस्कार न्यूज़) भंवरी देवी प्रकरण में अपहरण और हत्या के आरोपी कांग्रेस के पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई को हाईकोर्ट ने आज विश्नोई को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

वह करीब 10 साल से जेल में थे। विश्नोई भंवरी देवी के अपहरण और हत्या की साजिश रचने में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के साथ मुख्य आरोपी हैं।

भंवरी देवी प्रकरण में गिरफ्तार 17 में से अब तक 8 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। महिपाल इलाज कराने के लिए अंतरिम जमानत पर हैं। ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलखान सिंह की तरफ से मंगलवार को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने मलखान के छोटे भाई परसराम को 10 दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया। सीबीआई की जांच में सामने आया था कि मलखान और भंवरी के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। मलखान सिंह के माध्यम से ही भंवरी की मुलाकात महिपाल मदेरणा से हुई थी। मलखान व भंवरी के बीच प्रेम-प्रसंग काफी आगे बढ़ गया था। इसकी आंच मलखान के घर तक पहुंच गई थी। इसके बाद परिवार के कुछ सदस्यों ने भंवरी से पीछा छुड़ाने की योजना बनाई।


भंवरी प्रकरण में कुल 17 लोग पकड़े गए थे। इनमें से 2 को पहले जमानत मिल चुकी है। 6 को कुछ दिन पहले जमानत मिली। वहीं महिपाल मदेरणा अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। अब मलखान सिंह को जमानत मिलने के बाद 7 आरोपी जेल में हैं। इनमें मलखान सिंह विश्नोई की बहन इन्द्रा विश्नोई व विशनाराम प्रमुख हैं। मलखान व इन्द्रा पर भंवरी के अपहरण व हत्या करने की साजिश रचने का आरोप है। वहीं विशनाराम पर भंवरी का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर शव को जला कर उसकी अस्थियों को राजीव गांधी लिफ्ट नहर में बहा देने का आरोप है। शेष 5 आरोपियों पर इन तीनों का सहयोग करने का आरोप है।


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